
फतेहपुर । सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर ने बताया माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में 12 नवम्बर2022 दिन द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर,वाह्य न्यायालय,खागा- फतेहपुर,ग्राम न्यायालय बिन्दकी एवं जनपद फतेहपुर के समस्त तहसीलो में आयोजित किया जा रहा है ।
उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित जुडिशियल डाटा ग्रिड पर दर्शित एवं प्री-लिटीगेशन के माध्यम से लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद,धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम,बैंक वसूली वाद,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, वैवाहिक/परिवारिक वाद,श्रम वाद,भूमि अधिग्रहण वाद,विद्युत वाद एवं जल बिल विवाद (अशमनीय वादों को छोड़कर), वेतन,भत्तों एवं सेवा निवृत्ति लाभों से सम्बन्धित सेवा प्रकरण, राजस्व वाद, अन्य दीवानी वाद (किरायेदारी ,सुखाधिकार, निषेधाज्ञा वाद एवं विशिष्ट अनुतोष आदि) निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
इसके साथ ही उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक -3609/एस.एल.एस.ए- 147/2021- (विशेष लो0अ0) 29 सितम्बर 2022 एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में 09नवम्बर से 11 नवम्बर 2022 तक आपराधिक (Petty Offences) मामलो के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन भी दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर,वाह्य न्यायालय,खागा-फतेहपुर,ग्राम न्यायालय बिन्दकी में आयोजित किया जा रहा है ।
अतः समस्त अधिवक्तागण एवं पक्षकारो से अपेक्षा की जाती है कि 09 नवम्बर 2022 से पूर्व न्यायालय में उपस्थित होकर अपने मुकदमो को नियत कराये एवं अयोजित होने वाले लोक अदालत का लाभ उठाये ।