
पंजाब की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को समन जारी किया है ।
कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल और इस्लामी संगठन पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया को एक जैसा बता कर इन पर बैन लगाने का वादा किया गया था ।
इसी के ख़िलाफ़ विश्व हिंदू परिषद ने खड़गे पर 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया था ।
विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन ‘बजरंग दल हिंदुस्तान’ के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज ने इस मामले में संगरूर ज़िला अदालत में शिकायत दर्ज की थी ।
अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई के बाद खड़गे को समन जारी किया है ।
कर्नाटक चुनाव के दौरान जारी कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया था कि पार्टी सत्ता में आई तो जाति और धर्म के नाम पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेगी ।
घोषणापत्र में ऐसे जिन संगठनों का नाम लिया गया था उनमें ‘पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया’ और बजरंग दल शामिल थे ।
कांग्रेस की ओर से बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया जैसे संगठनों से करने पर काफ़ी हंगामा मचा था ।
बजरंग दल ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि उसकी तुलना ‘पॉपुलर फ़्रंट ऑफ़ इंडिया’, ‘सिमी’ और ‘अलक़ायदा’ जैसे संगठनों से की गई है, जो बिल्कुल ग़लत है । विश्व हिंदू परिषद ने कहा था कि बजरंग दल बैन की धमकियों से नहीं डरता ।