जबलपुर । हाई कोर्ट ने अवमानना प्रकरण में अंतिम मोहलत के बावजूद पूर्व आदेश का पालन न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया । इसी के साथ न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने पन्ना टाइगर रिजर्व के ज्वाइंट डायरेक्टर जेआई रामहरि के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया । ज्वाइंट डायरेक्टर को अगली सुनवाई तिथि 17 अगस्त को हाई कोर्ट में हाजिर किए जाने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं ।
विभाग में शासन के नियमों के अनुसार नियमित करने का निवेदन किया
अवमानना याचिकाकर्ता पन्ना निवासी शिवदायल नापित की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा । उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता 1984 से वायरलेस आपरेटर के पद पर कार्यरत था । उसकी सेवाएं समाप्त कर दी थीं । श्रम न्यायालय के आदेश पर दोबारा पदस्थापना दी गई । याचिकाकर्ता द्वारा विभाग में शासन के नियमों के अनुसार नियमित किए जाने का निवेदन किया ।
डिप्टी डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि याचिकाकर्ता पात्र नहीं
डिप्टी डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व ने यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता इसका पात्र नहीं है । इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई । हाई कोर्ट ने वर्ष 2020 में डिप्टी डायरेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए नियमित करने का आदेश दिया । जब आदेश का पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दायर की गई । पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए पूर्व आदेश का पालन करने कहा था । ऐसा नहीं होने पर हाई कोर्ट ने ज्वाइंट डायरेक्टर के विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया ।
