– ग्रामीणों को नहीं मालूम है आवास चयन पात्रता की शर्तें ?
रिपोर्ट – रवीन्द्र त्रिपाठी
फतेहपुर । जनपद फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आफत का सबब बन गई है । आवास योजना के तहत चयन पात्रता की शर्तों के प्रति लोगों को जागरूक करने व नियमों की जानकारी न दिए जाने से पूरे जनपद के 13 विकास खंडों में आवासों को लेकर शिकायतें ही शिकायतें अधिकारियों के मेज पर दिखाई पड़ते हैं । जहां आवास आवंटन पात्रता को लेकर शिकायतों का अम्बार लगा रहता हैं । पात्रता को लेकर ग्राम प्रधान भी योजना में टारगेट में हो जाते हैं । जब तक आम लोगों के आवासों से संबंधित पात्रता के शर्तों का ज्ञान नहीं कराया जाता और आम बैठकों के जरिए पात्र लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाएगा । तब तक शिकायतों का अंबार लगा रहेगा ।
पंचायत विभाग की माने तो पात्रता चयन के नियम व शर्तें बहुत कठिन है और उन नियम शर्तो के अनुसार चयन किया जाए तो शायद प्रत्येक ग्राम में एक प्रतिशत लोगों को आवास मिल पाएंगे । पंचायती राज विभाग के अनुसार चयन प्रक्रिया में प्रधानों का कोई रोल नहीं होता फिर भी शिकायतों में प्रधान व सचिव दोनों टारगेट हो जाते हैं । चयन प्रक्रिया में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उनमें कई ऐसे प्रकरण हैं । जो प्रधान की चुनाव में गुट बंदी को लेकर है । जो प्रधान के नजदीकी हैं और अपात्र होते हुए भी आवास के लिए चयनित किए जाने का आरोप लगता है ।
वहीं दूसरे गुट के लोग भी अपात्र हो जाते हैं । पात्रता को लेकर होने वाली शिकायतों में जांच के दौरान तमाम ऐसे मामले सामने आते हैं । जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि वह शिकायतें आपसी खुन्नस का परिणाम होते हैं ।
तमाम मामले इस तरह के भी आए हैं । जिन्हें प्रथम किस्त आवंटन के बाद जांच के दौरान अपात्र घोषित किया गया है । अपात्र घोषित होने के बाद अब वही लाभार्थी ग्राम प्रधान व सचिवो पर पैसा मांगने का आरोप लगा कर पात्र होने का दावा कर रहे हैं ।
हालांकि शासन के नियमानुसार अगर अपात्रो को किसी चूक द्वारा प्रथम किस्त का आवंटन किया जा चुका है तो उनसे उस प्रथम किस्त की वापसी कराना सचिवों के गले का हड्डी बन गया है इसी तहत प्रथम किस्त की । रिकवरी ना होने पर सचिवों का निलंबन भी किया गया है ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास खंड देवमई के ग्राम बकेवर सराय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिव दर्शन गुप्त पुत्र भरत कुमार को आवास की प्रथम किस्त का आवंटन किया गया था । जिसको लेकर फिरदौस अहमद ने शिकायत किया था कि शिव दर्शन गुप्ता सहित 3 लाभार्थियों का जो चयन किया गया था । उनके पक्के मकान हैं । शिकायत के अनुसार खंड विकास अधिकारी सुषमा देवी ने एक त्रिस्तरीय समिति बनाकर जांच कराई तो सभी अपात्र पाए गए और प्रथम किस्त पर रोक लगाकर तीन अपात्र लाभार्थियों की प्रथम किस्त वापस कराए जाने हेतु सचिव लखन लाल कुशवाहा को 18 अप्रैल में निर्देशित किया गया । जब तीन माह व्यतीत हो गए और धन की वापसी नहीं हुई तो उन्हें पुनः 20 जुलाई एक पत्र निर्गत कर एक सप्ताह में धनराशि जमा कराए जाने का निर्देश दिया गया ।
इस निर्देश के मुताबिक सचिव लखन कुमार द्वारा आदेश अनु पालन में एक सप्ताह के अंदर धनराशि वापस किए जाने की नोटिस जारी की गई । किंतु अपात्र लाभार्थी ने धनवापसी नहीं किया और इसी के तहत सचिव के निलंबन की कार्यवाही कर दी गई है ।

how can i toast a beautiful girl
https://telegra.ph/how-can-i-toast-a-beautiful-girl-09-10-2