
फतेहपुर । सदर अस्पताल के डाक्टर द्वारा प्रसव के लिए कानपुर रेफर करने की शिकायत की मजिस्ट्रीयल जांच के जिलाधिकारी ने आदेश दिया है ।
यह जानकारी देते हुए प्रभाकर त्रिपाठी उप जिला मजिस्ट्रेट, सदर ने बताया कि राजू अहमद पुत्र श्री अच्छन निवासी ग्राम मंगतपुर मजरे रारा, तहसील व जिला फतेहपुर द्वारा अपना शपथ पत्र 16 मार्च 2020 जिलाधिकारी के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया गया था कि उसकी पत्नी फहमीदा को जाँच हेतु रेशमा (आशा) ने 19 दिसम्बर 2019 को जिला महिला अस्पताल फतेहपुर लेकर गयी और वहाँ पर जाँच व अल्ट्रा साउण्ड कराया गया ।
10 मार्च 2020 को लगभग 6.30 बजे शाम को रेशमा (आशा) ने पत्नी फहमीदा तथा मुझे स्वयं एम्बुलेन्स से जिला महिला अस्पताल फतेहपुर लेकर आयी और पर्चा बनाने के आधा घन्टे बाद डाक्टर द्वारा पत्नी को कानपुर ले जाने हेतु कहा गया । मेरे द्वारा पैसा न होने के कारण कानपुर ले जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी । डाक्टर द्वारा पुनः पत्नी को तत्काल ले जाने हेतु कहा गया । जिससे मैं घबड़ा गया । मैं अपने रिस्तेदार के साथ जिला महिला अस्पताल फतेहपुर से अपनी पत्नी को लेकर ओमनी नर्सिंग होम ले गया जहाँ पर उन्होंने भर्ती नहीं किया गया । फिर ओमनी नर्सिंग होम की नर्स बरखा व रेशमा (आशा) के साथ मैं पत्नी को सुमन नर्सिंग होम आबूनगर लेकर आया जहाँ सुमन नर्सिंग होम के डाक्टर द्वारा पत्नी को भर्ती कर ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराया गया ।
उक्त प्रकरण की मजिस्ट्रियल जाँच हेतु जिलाधिकारी द्वारा आदेश सं० 684/बीस-विविध -मजि० जाँच /2020/जे०ए / 20 मार्च 2020 के द्वारा मेरे पूर्वाधिकारी को उनके नाम से नामित किया गया था । जिसमें उनके द्वारा आख्या प्रेषित नहीं की जा सकी थी । तत्कम में पुनः जिलाधिकारी द्वारा अपने आदेश 11 दिसम्बर 2023 के द्वारा प्रकरण की मजिस्ट्रियल जाँच हेतु नामित किया गया है ।