
फतेहपुर । राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फतेहपुर प्रधानाचार्य ने बताया कि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्रालय के अधीन संचालित शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत युवाओं को विभिन्न शासकीय,अर्द्धशासकीय,सहकारी,निगम एवं निजी उद्योगों/अधिष्ठानों के माध्यम से आधुनिक कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान कराते हुये उन्हें रोजगार से जोडने के दृष्टि से तैयार किया जाता है ।
शिशिक्षु अधिनियम 1961 में हुए संशोधन के अन्तर्गत जनपद में स्थित समस्त अधिष्ठान/उद्योग इस योजना का लाभ ले सकते हैं । इस योजना के अन्तर्गत अधिष्ठान/ उद्योग अपने यहाँ कुल कार्यरत कार्मिकों के अनुसार न्यूनतम 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत शिशिक्षुओं को योजित कर सकते हैं । उन्हें मानदेय हेतु रू 7000. 00 देना होगा । जिसमें 1500.00 भारत सरकार द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से शिशिक्षुओं के खाते में सीधे आयेगा । इसके अतिरिक्त उ०प्र० सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिशिक्षु योजना के अन्तर्गत उद्योग/अधिष्ठान अपने उद्योगों में योजित प्रति शिशिक्षु के हिसाब से 1000 .00 रु० प्रति माह की दर से प्राप्त कर सकते हैं । इस तरह से केवल 4500.00 प्रति माह मानदेय पर दक्ष शिशिक्षु उद्योग / अधिष्ठान को मिलेगा ।
इस योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं अधिष्ठानों को ई०एस०आई०सी० के अन्तर्गत कोई मेडिकल,ई०पी०एफ० में कोई कटौती नहीं करनी है एवं सी०एस०आर० फण्ड से भी इस योजना में छूट मिलती है । शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना हेतु उद्योग/अधिष्ठान/अन्य विभाग अप्रेन्टिस शिप पोर्टल पर अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन करके शिशिक्षु का पद सृजित कर शिशिक्षुओं को प्रशिक्षित कर सकते है ।
इच्छुक प्रशिक्षार्थी भी उक्त पोर्टल पर जाकर स्वयं के व्यवसाय के अनुरूप पोर्टल पर रजिस्टर्ड व्यवसाय में उद्योगों/अधिष्ठानों एवं अन्य शासकीय विभागों में शिशिक्षु प्रशिक्षण हेतु अप्लाई कर सकते हैं । किसी भी प्रकार की रजि० सम्बन्धी एवं अन्य जानकारी/ समस्या हेतु शिशुिक्षु प्रभारी अमित मिश्रा से सम्पर्क कर सकते हैं ।