
फतेहपुर । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जनपद हेतु निर्धारित मतदान दिवस 20 मई 2024 को एतद्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।
उक्त अवकाश 14 निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) के अन्तर्गत आयेगा । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ,1951 में किसी भी व्यवसाय,व्यापार,औद्यौगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस 20 मई 2024 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा ।