
फतेहपुर । ठगी के शिकार पीड़ित जमाकर्ताओं ने नहर कॉलोनी में धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा ।
उन्होंने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीडितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019(वैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीडित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था ।
अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में पीडित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी । अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के
अमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देश भर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बना कर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया । धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी ।
भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है । गुस्साये निवेशक निर्दोष एजेंट्स की गोली मारकर हत्या तक कर रहे हैं । जिससे करोडों एजेंट्स और निवेशकों के मध्य ग्रहयुद्ध जैसा छिड़ गया है । जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है । यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधिपूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अब तक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाये जा सकते थे ।
आम चुनाव 2024 के दौरान स्वयम् प्रधानमंत्री ने अनेक जनसभाओं में ठगी पीड़ितों का धन वापस करने का वचन देश को दिया था जिसे अब भूला दिया गया है ।
हमारे जिला तहसील नगर गाँवों में लाखों ठगी पीडित है । जिनकी परिश्रम से प्राप्त पूँजी सरकारी एजेंसीज और ठगों के पास फंसी है । जो बार बार आवेदन करने के पश्चात भी जिला प्रशासन व सक्षम अधिकारी वापस नहीं कर रहे । जिस वजह से लाखों परिवारों के समक्ष भूखों मरने की भी स्थिति बन गई है । लोकतंत्र के मंदिर संसद सरकार और कानून की गरिमा को बचाने के लिए हमारे क्षेत्र में उपरोक्त कानून के अंतर्गत भुगतान शिविर लगवाकर ठगी पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान अविलम्ब कराएं और दोषी अधिकारियों को दण्डित करवाकर उनके मन में कानून के प्रति सम्मान करने की भावना पैदा करें ।
ताकि देश में विधि के विरुद्ध काम करने वाले बेईमान अधिकारीयों में कानून का शासन का संसद का भय बना रहे । पीडितों की प्रमुख मांग में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (BudsAct2019) प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें । बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें । भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें फर्जी कंपनियों को बंद कर कर भोली भाली जनता को थमने से बचाया जाए । ठगी प्रकरण में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए ।
इस अवसर पर अमृतलाल,सतीश कुमार विश्वकर्मा,हरिओम प्रजापति, सूरजदीन विश्वकर्मा, इंद्रपाल, रमेश चंद्र, भोला, प्रेमचंद, देशराज, चंद्रभूषण, वंश गोपाल यादव, जगमोहन, राकेश कुमार साहू, राम शंकर सविता, विजय पाल, मणिलाल, दीपक कुमार सैनी,चंद्रशेखर प्रजापति,राम अवतार,राकेश कुमार,विनोद कुमार मौर्य, प्रेम बहादुर, शिवराम सिंह, अंबिका प्रसाद, संजय कुमार विश्वकर्मा, शीला देवी, उमाकांत द्विवेदी, अनिल कुमार लोधी, अशोक कुमार, अर्चना देवी, विमला, चंद्रकाली,राकेश कुमार,मालती,शकुंतला, कृष्ण कुमार, राम शरण दास, प्रेम कुमार, डॉक्टर राजेंद्र लोधी, मातादीन पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे ।