
रीवा । लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने चार अधिकारियों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना लगाया है । लोक सेवा गारंटी में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने पर इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया था । नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जुर्माने की कार्यवाही की गई है । जुर्माने की राशि को तीन दिवस की समय सीमा में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं ।
इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सेमरिया श्रीमती सुषमा मिश्रा पर एक हजार रुपए, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी बैकुण्ठपुर संतोष कुमार सिंह पर पाँच सौ रुपए, प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा राहुल पाण्डेय पर एक हजार रुपए तथा प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी त्योंथर संजय कुमार सिंह पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।