फतेहपुर । जिला दिव्यागजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्र 19 जनवरी 2026 के द्वारा शासनादेश 3 जनवरी 2026 के द्वारा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यागताओं (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) हेतु ‘दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत निम्नलिखित 07 परियोजनाओं /कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है ।
1. अर्ली इण्टरवेंशन सेन्टर ।
2. डे केयर सेन्टर/प्री-प्राइमरी स्कूल ।
3. प्राइमरी स्कूल स्तर के विशेष विद्यालयों का संचालन ।
4. जूनियर हाईस्कूल स्तर तक के विद्यालयों का संचालन ।
5. हाईस्कूल स्तर तक के विशेष विद्यालयों का संचालन ।
6. कौशल विकास (अधिकतक 04 ट्रेड तथा न्यूनतम 02 ट्रेड) ।
7. पाठ्य सामग्री विकास एवं पुस्तकालयों का संचालन ।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के स्वैच्छिक संगठन जो सम्बन्धित क्षेत्र में अनुभव तथा उक्त योजना हेतु पात्रता रखते हों,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० की वेबसाईट http://uphwd.gov.in से प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित कार्यकारी आदेश/दिशा-निर्देश व आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर सकते है ।
इच्छुक स्वैच्छिक संस्थाएं ‘दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान प्रस्ताव विलम्बतम दिनांक 30.01.2026 तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नं0 23 विकास भवन फतेहपुर में जमा करें ।
