
फतेहपुर : मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ के पत्र 06 फरवरी 2022 के निर्देशो के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी,फतेहपुर अपूर्वा दुबे ने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड के घटते हुए मामले/कोविड के स्थिति में सुधार एवं निर्वाचनों के प्रचार अभियान हेतु बचे हुए अल्प समय राजनैतिक दलो/उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किये जाने पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश दिये गये है।रोड शो पदयात्रा दर-दर साइकिल/बाइक/वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबन्धित रहेगे ।
डोर-डोर कैम्पेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्ववत बनी रहेगी । रात्रि 800 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक प्रचार अभियान के सम्बंध में प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेंगे ।
आउटडोर /इन्डोर सम्बंध में इस शर्त के साथ छूट दी जायेगी कि आउटडोर/इन्दौर मीटिंग्स/रैलियों में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्डोर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं मीटिंग्स/रैलियों के खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिशत अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अनुरूप होगी । जो भी इनमें से कम हो ।
यदि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा सख्त है या इन्डोर हाल या खुले मैदान के प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों के सम्बंध में प्रतिशत निर्धारित किया गया है तो इस सम्बंध में राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश प्रभावी होंगे । खुले मैदान में रैलियों विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों अधीन की जायेगी । मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा । इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण रिटर्निंग आफिसर द्वारा अग्रिम रूप से किया जायेगा और इसे सभी दलों को अधिसूचित किया जायेगा ।
मैदानों में प्रवेश एवं निकास के एकाधिक स्थान होने चाहिए , ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठी न हो सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त हैण्ड हाइजीन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो । प्रवेश द्वारों एवं रैली क्षेत्र में पर्याप्त हैण्ड सैनिटाइजर रखे जायें बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी एवं मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाय ।
आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों,मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानकों को सुनिश्चित किये जाने हेतु पर्याप्त लोगों की तैनाती की जाय । निर्धारित खुले मैदानों में लोगों को विभिन्न समूहों में बाँटकर अलग-अलग व्यवस्था की जाय और उन समूहों के पृथक पृथक किये जाने हेतु व्यवस्थायें भी कराया जाय ।
इस सम्बंध में आयोजक आवश्यक प्रतिबंध सुनिश्चि करेंगे एवं नोडल अधिकारी/रिटर्निंग आफिसर इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करायेगें आयोजक तथा सम्बंधित राजनैतिक दलों द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आप प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविद अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जार कोविड प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के लिए आयोजक उत्तरदायी होंगे । आयोजकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुश्रवण के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नोडल अधिकारियो/रिटर्निग आफिसर उत्तरदायी होगे समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोविड के दिशा – निर्देशों कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा । रिटर्निंग आफिसर का दायित्व होगा कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु स्थानों का अग्रिम चिन्हांकन कराकर उन अधिसूचित कराते हुए आवंटन सुनिश्चित कराया जाय ।
आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 08 जनवरी 2022 को निर्गत Revised Bro Guidelines for Conduct of Elections 2022 में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे । आयोग द्वारा समय – समय पर बुनियादी स्थिति की समीक्षा करते हुए दिशा – निर्देशों में संशोधन के सम्बंध यथावश्यकता निर्णय लिया जायेगा ।