
फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि 01 अप्रैल 2022 के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वाधान में माननीय श्री अशोक कुमार सिंह तृतीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन मे मलिन बस्ती,तुराब अली का पुरवा फतेहपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वाधान में मलीन बस्ती तुराब अली का पुरवा मे रहने वाली वृद्ध महिलाओ,विकलांगों एवं बच्चो को उनके अधिकारो के बारे में व समानता के बारे में जानकारी दी गयी ।
साथ ही उपस्थित लोगो को अगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14 मई 2022 के आयोजन एवं साथ ही लोक अदालत में निस्तारित किये जाने वाले लधु वादो की जानकारी दी गयी कि कैसे राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन लधु वादो को चिन्हित कराकर ज्यादा से ज्यादा लधु वादो का निस्तारण किया जा सके ।
महिलाओ को महिला हेल्पलाइन 1090 तथा उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रहीं टोल फ्री नम्बरों की जानकारी दी गयी इसके साथ ही 06 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार तथा अनुच्छेद 39 में वर्णित समानता के अधिकार,मूल अधिकार एवं उनके कर्तव्यो के बारे में अवगत कराया गया साथ ही उपस्थित सभी लोगोे को अहिंसा,भयमुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी गयी ।
उपस्थित लोगो को जागरुकता शिविर में वृ़द्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, एवं महिला सम्बन्धी अधिकारो की जानकारी दी गयी साथ ही लोगों को शासन द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओ के बारे में जानकारी दी गयी इसके साथ ही मुख्यमंत्री बाल कल्याणकारी योजना के अन्र्तगत यदि किसी छात्र-छात्राओ के पिता कोविड-19 से मृत्यु हो गयी हो और बच्चे कालेज/स्कूल में पढ़ रहे है तो सरकार द्वारा प्रतिमाह प्रति बच्चा 4500 रुपये बच्चे के शिक्षण के खर्च के लिये दे रही है आदि तमाम प्रकार की योजनाओ की से लोगो को जानकारी दी गयी ।
उक्त जागरुकता शिविर में उमेश पराविधिक स्वयं सेवक,अनीत अग्रहरि पराविधिक स्वयं सेवक लिपिक वर्षा गुप्ता,लिपिक धनश्याम सिंह आदि उपस्थित रहे ।
श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत होने वाले अपराधिक शमनीय वाद,धारा 138 पराक्रम्य वाद,बैंक वसूली से सम्बन्धित वाद,मोटर दुर्धटना प्रतिकर याचिकाओं,वैवाहिक वाद, श्रम वाद,भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वाद,अन्य दीवानी वाद के बारे में सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किये जाने की जानकारी दी गयी एवं न्यायालय में आकर अपने मुकदमे को नियत कराये। ।