फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि 01 जुलाई 2022 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम – 2013 के अन्तर्गत माह जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से खाद्यान्न एवं माह मई 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा० प्रति कार्ड),दाल/साबुत चना (01 किग्रा० प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) तथा माह अप्रैल,मई एवं जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 01 किग्रा० प्रतिमाह की दर से चीनी 03 किग्रा० का निःशुल्क वितरण माह जुलाई 2022 में 03 से 15 जुलाई 2022 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।
आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या- 2542/आ०पू०रा०-निःशुल्क वितरण/2021 दिनांक 12 जुलाई 2022 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से खाद्यान्न एवं माह मई 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा० प्रति कार्ड),सूचित राशन कार्डों से दाल/साबुत चना (01 किग्रा० प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) तथा माह अप्रैल, मई एवं जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 01 किग्रा० प्रतिमाह की दर से चीनी 03 किग्रा० का निःशुल्क वितरण माह जुलाई 2022 में 03 से 15 जुलाई को बढ़ाकर 20 जुलाई 2022 तक किये जाने के निर्देश दिये गये है ।
एतद्द्द्वारा जनपद फतेहपुर के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत माह जून,2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा० गेंहू तथा 21 किग्रा० चावल) तथा पात्र गृहस्थी सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा० गेंहू व 03 किग्रा० चावल) की दर से निःशुल्क एवं माह मई , 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा० प्रति कार्ड),दाल/साबुत चना (01 किग्रा० प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) की दर से निःशुल्क तथा माह अप्रैल,मई एवं जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 01 किग्रा० चीनी प्रतिमाह की दर से कुल 03 किग्रा० चीनी का निःशुल्क वितरण माह जुलाई 2022 में 03 जुलाई से 15 जुलाई को बढ़ाकर 20 जुलाई 2022 तक किया जायेगा । उक्त अवधि में आधार अधारित वितरण किया जायेगा जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो से है उन्हें मोबाइल ओ०टी0पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह जुलाई में 15 जुलाई 2022 के साथ-साथ 20जुलाई 2022 को भी प्राप्त कर सकेगें । अन्त्योदय कार्डधारक सम्बन्धित मूल उचित दर विक्रेता से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे । राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा 20 जुलाई 2022 तक अनुमन्य रहेगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबनु आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे ।
इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।
