
फतेहपुर : जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में किसानों /नागरिको के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओ को निर्बाध रूप से जारी रखते हुए खाद एवं बीज के खुदरा एवं थोक प्रतिष्ठानो को खुला रखने के निर्देश निर्गत किये गए है । तदक्रम में कृषको को समय से खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आदेश प्रसारित किए जाते है कि लॉकडाउन अवधि में खाद एवं बीज के थोक व फुटकर प्रतिष्ठान प्रत्येक दिवस प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक खुले रहेंगे । लॉकडाउन अवधि खाद एवं बीज की ढुलाई/परिवहन संबंधी कार्य भी सुचारू रूप से किये जाते रहेंगे ।
दुकान/प्रतिष्ठान पर कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सोशल य डिस्टेंसिग 02 गज की दूरी, मास्क, सेनेटाईजर ,हाथ धोने हेतु साबुन एवं पानी की उपलब्धता आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।
अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
उक्त निर्देशो का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए ।