
फतेहपुर । शासन के पत्र दिनांक 27 जुलाई 2022 एवं सूचना निदेशालय के पत्र दिनांक 26 अगस्त 2022 के क्रम में उत्तराखंड शासन की भांति उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष व उससे अधिक वृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने की अपेक्षा की गई है ।
वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने हेतु पात्रता की शर्तो में 60 वर्ष की उम्र पूर्ण हो चुकी हो।किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिसकी समस्त स्रोतो से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो ।
आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन निरंतर राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा । किसी भी समाचार पत्र/पत्रिका का स्वामी/मुद्रक/प्रकाशन उक्त पेंशन हेतु अर्ह नही होगा । पेंशन संस्तुति हेतु निम्न शर्तों के अनुसार जानकारी तीन दिन में अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें । ताकि पेंशन प्रकरण सूचना निदेशालय भेजा जा सके ।
यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी फतेहपुर श्री रामस्वरूप वर्मा ने दी है ।