
फतेहपुर : जिला प्रोबेशन अधिकारी फतेहपुर ने अवगत कराया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 महामारी का प्रभाव अपने उच्चतम स्तर पर है तथा प्रदेश सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है फिर भी इस महामारी के कारण बड़ी संख्या में जनहानि हुई है एवं कई बच्चों ने अपने माता-पिता/अभिभावकों को खो दिया है ।
ऐसे समस्त बच्चों के पुनर्वास एवं उनकी सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के संबंध में किशोर न्याय समिति,उच्चतम न्यायालय एवं किशोर न्याय समिति मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभाग से ऐसे बच्चों(18 वर्ष से कम आयु वर्ग) के संबंध में जानकारी चाही गई है । यदि आपके आस-पास कहीं ऐसे बच्चों की सूचना प्राप्त होती है कि कोविड-19 म कारण उनके माता-पिता/अभिभावक का निधन हो गया है/अन्य कारणों से बच्चे अनाथ हो गए है तो उसकी सूचना तत्काल चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं 181 पर दूरभाष के माध्यम से अवगत कराएं । किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के अनुसार हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष का पूरा नही हुए है वह बच्चों की श्रेणी में आता है । बच्चों की मदद करे, उन्हें एक सुरक्षित वातावरण दिलाये जाने में सहभागी बने । यह बच्चों का अधिकार है ।