रवीन्द्र त्रिपाठी, फतेहपुर ब्यूरो
– जनपद में 23 सितम्बर से 09 नवम्बर तक लागू रहेगा यह प्रतिबंध ।
फतेहपुर । अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री विनय कुमार पाठक ने बताया कि आगामी दिनो में शारदीय नवरात्रि (दुर्गा पूजा) का पर्व 26 सितम्बर से 04 अक्टूबर तक,05, अक्टूबर को विजयदशी/दशहरा,ईद -ए-मिलाद 09 अक्टूबर, तथा दीपावली 24 अक्टूबर को त्यौहारों का आयोजन होना है ।
आगामी आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि परीक्षाओं एवं आगामी पर्वो के दृष्टिगत मैं विनय कुमार पाठक,अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता- 1979 की धारा-144,महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा- 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 23 सितम्बर से 09 नवम्बर 2022 तक जनपद फतेहपुर की सीमाओं में निम्नानुसार प्रतिवन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ ।
सार्वजनिक स्थल पर O5 से अधिक व्यकतओं को एक साथ इकदठा होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।किसी भी प्रकार के जुलस/सभा/रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही आयोजित किये जाएंगे ।
सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात जुलस/सभा /रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम के अयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी,सभी के लिए हाथ धुलने, मास्क लगाने,सेनेटाइजर की व्यवस्था करेंगे ।
प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा भाषण आदि के द्वारा ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा । जिससे विभिन्न जातियों/धर्मो के लोगो मे तनाव उत्पन्न हो ।
कोई भी व्यक्ति धर्म,नस्ल,जाति,समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिको के विभिन्न्न वर्गो भावनाओ को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास नही करेगा ।
कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र,लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर,पिस्टल,बन्दूक,रायफल एवं लाठी,डण्डा,चाकू स्टिक,हाकी,भुजाली,खुखरी,तलवार अथवा अन्य कोई तेज कुन्दाल धार वाला शस्त्र,पटाखे,विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा विना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी,डण्डा धारण करेगा । जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जनसाधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए अथवा कराने जैसे अवाछनीय/अपराधिक कृत्य सम्मिलित हैं, में किया जा सके, लेकर नहीं चलेगा ।
अपवाद –
यह प्रतिवन्ध डयूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा डण्डे का सहारा लेकर चलते हैं अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति,जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है,पर लागू नहीं होगा ।
कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक रूप से ऐसी कोई बात या अफवाह प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा । जिससे लोगों में उत्तेजना फैले साथ ही ऐसे कटाक्ष, पोस्टर बैनर आदि दीवारों पर न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को लगाने के लिए प्रेरित करेगा । जिससे आपसी वैमनस्थता/कटुता आदि फैले तथा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नकारात्मकता का प्रचार नहीं किया जायेगा । सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बिना नहीं करेगा । वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाली भावनाओं का संचार सम्भव हो न तो प्रकाशित करायेगा और न छापेगा ।कोई भी व्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर,माइकोफोन,एम्प्लीफायर एवं डी0 जे० साउंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बिना नही करेगा । कोई भी व्यक्ति व समूह ऐसा,लेख,पत्रिका,पुस्तक अ्थवा कोई सामग्री जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह व वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाली भावनाओं का संचार संभव हो,न तो प्रकाशित कराएगा और न ही छापेगा ।शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति द्वरा डराने,धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुचाने वाला कार्य नही करेगा ।
परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर ध्वनि विस्तारण यन्त्रो का प्रयोग पूर्णतयः प्रतिबंधित होगा,कोई भी व्यक्ति पठन- पाठन सामग्री,सैल्युलर फोन,कैलकुलेटर,माचिस,ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई0टी० गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा ।
कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक/स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण,प्रकाशन विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा ।
परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में न्यूनतम 01 किमी० की परिधि में फोटोकापी व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाते हैं ।
सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा । यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा, और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा ।
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियन्त्रण) नियमावली 2020 के नियम-8 के उप नियम-2 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र अथवा सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग न करें ।
किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी,कचरा अथवा किसी प्रकार के संक्रमित वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान पर फेका या एकत्र नहीं किया जायेगा । जिससे किसी भी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित न हो । कोई भी व्यक्ति व समूह बिना अनुज्ञापन के कोई ऐसिड अथवा ऐसे पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके । को एकत्र नहीं करेगा और उसका भण्डारण नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति ईंट अथवा उनके टुकड़े अथवा प्रस्तर-17 में उल्लिखित शस्त्रों में से किसी को अपने मकान,मकान की छत अथवा अन्य किसी स्थान पर एकत्र नहीं करेगा ।
इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएँ यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाऐं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भाँति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों,कोरोना वॉरियर,स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।
सार्वजनिक स्थलों पर थूकना/गंदगी फैलाना दण्डनीय अपराध होगा । उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
सार्वजनिक स्थलों पर शराब,पान,गुटका,तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा ।
मांगलिक/वैवाहिक समारोहों व अन्य आयोजनों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता सामाजिक दूरी सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ।
आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा आयोजन/समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी ।
समय-समय पर शासन एवं जिला स्तर द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत सर्विलांस आदि गतिविधियों के सम्बन्ध में दिये गये कोविड-19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
यह आदेश जनपद फतेहपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 23 सितम्बर से 09नवम्बर 2022 तक प्रभावी रहेगा । किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध भा०दं०वि0 की धारा -188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना संभव नहीं है ।
अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है । आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट,उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियाँ उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी ।
आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा -188 एवं धारा 144 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
