
फतेहपुर । सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर ने बताया स्थायी लोक अदालतो से आम वादकारियो को त्वरित न्याय मिलने का रास्ता साफ हो रहा है । जन उपयोगी सेवाओ से सम्बन्धित प्रकरण जिनमे वायु,सडक,रेल या जलमार्ग से आने जाने के लिये परिवहन निगम,डाकतार या दूरभाष सेवाये,विद्युत प्रकाश आदि से सम्बन्धित सेवाये,जल पूर्ति एवं साफ-सफाई आदि सेवाओ के लिये गठित स्थायी लोक अदालत से 60 दिनो के अन्दर वादकारियो को न्याय मिलने का रास्ता सुगम हो गया है । जनपद न्यायालय फतेहपुर में स्थायी लोक अदालत संचालित है । इस स्थायी लोक अदालत के गठन का उद्देश्य सिविल कोर्ट में बढ़ रहे मुकदमो के बोझ को कम करना है । लीगल सर्विसेज अर्थारिर्टी एक्ट 1987 की धारा 22 बी के अंतगर्त जनपद फतेहपुर में गठित स्थायी लोक अदालत पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है । इसके अतिरिक्त उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एन.आई.एक्ट की धारा-138 के अन्र्तगत अधिकता वादो के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया । इस विशेष लोक अदालत में सम्पूर्ण उ0प्र0 के न्यायालयो में 126805 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये । जिसमें से उ0प्र0 में 9473 वादो का सफलतापूर्वक निस्तारण करते हुये । इस विशेष लोक अदालत को अपृत्याशित रुप से सफल बनाकर पक्षकारो को लाभ प्रदान किया गया । उक्त विशेष लोक अदालत में जनपद न्यायालय फतेहपुर से कुल-114 वादो का निस्तारण किया गया ।
आज फतेहपुर स्थित वृद्धाश्रम में अन्तरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के तत्वाधान में विधिक जागरुकता शिविर एवं अन्य कार्यक्रम पी.एल.वी.गण के माध्यम से कराये गये ।