फतेहपुर । उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र फतेहपुर ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद” योजना के अन्तर्गत आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स” से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रियाकलापों हेतु शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की जायेगी ।
टेस्टिंग लेब ।
डिज़ाइन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर ।
तकनीकी अनुसंधान एण्ड विकास सेन्टर ।
उत्पाद प्रदर्शन सहविकास विक्रय सेन्टर ।
रां-मैटेरियल बैंक/कॉमन रिसोर्स सेंटर ।
कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग सेन्टर ।
कॉमन जॉजिस्टिक सेंटर ।
सूचना संग्रह,विश्लेषण एवं प्रसारण सेन्टर ।
पैकेजिंग,लेवलिंग एवं बारकोडिंग सुविधाएं सम्बन्धित जनपद हेतु चयनित उत्पाद के विकास हेतु नोडल संस्था (ओडी०ओ०पी० सेल उद्योग एवं उधम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0) द्वारा करायी गयी डायगनोस्टिक स्टडी में संस्तुत की गयी है । अन्य अवस्थापना सुविधाएं जो कि मिशिंग लिंक वैल्यू चेन से सम्बंधित हो ।
सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना,संचालन एवं रख-रखाव स्पेशल पर्पज ह्वेकिल के द्वारा की जायेगी । एस.पी.वी. संस्था में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 20 होनी चाहिए ।
सदस्यों के पास संस्था के कुल शेयरों में से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नहीं होने चाहिए । पंजीकृत संस्था के संविधान में आयरन फेब्रिकेशन वर्क्स से जुड़े हित धारकों एवं राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने का एक सुस्पष्ट प्रावधान होना चाहिए ।
सी.एफ.सी. के स्थापना में सी.एफ.सी. प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अधिकतम रू0 15.00 करोड़ तक की योजनायें जा सकेगी । जिसमें न्यूनतम 10 प्रतिशत एस०पी०वी० द्वारा वहन किया जायेगा तथा शेष प्रदेश सरकार के द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । कृपया विज्ञप्ति प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर प्रस्ताव कार्यालय उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र फतेहपुर में जना करने होगे । आवेदन पत्र किसी भी कार्यालय दिवस में निः शुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं ।
