
फतेहपुर । कृते सहायक श्रमायुक्त फतेहपुर ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारीगण विनीत त्रिपाठी,राम वृक्ष एवं एन्टी हयूमन ट्रैफिकिंग फतेहपुर के सदस्यों के साथ बाल श्रम उन्मुलन का अभियान जनपद फतेहपुर में 28 व 29 सितम्बर को संचालित किया गया । जिसमें 28 सितम्बर मेसर्स अपना ढाबा धाता रोड रक्षपालपुर खागा फतेहपुर में 02 बाल श्रमिक अवमुक्त कराये गये । जिन्होंने बाल कल्याण समिति के समक्ष बयान दिया कि उन्हें बिना वेतन के काम कराया जा रहा था तथा उनके साथ मारपीट तथा गाली गलौज भी किया जाता था ।
उक्त तथ्यों के दृष्टिगत उप जिला मजिस्ट्रेट खागा फतेहपुर श्री मनीष कुमार द्वारा 29 सितम्बर 2022 को अवमुक्त बाल श्रमिको को बंधुवा श्रम प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976 के अन्तर्गत बंधुवा घोषित करते हुए उनके अवमुक्त प्रमाण पत्र जारी किए गए । इसके साथ ही ढाबा मालिक श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिये गए ।
उक्त निर्देश के क्रम में ढाबा मालिक श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र स्व0 राम शंकर विश्वकर्मा निवासी तेजनीपुर पो जयरामपुर थाना खखरेरू खागा फतेहपुर के विरूद्ध बंधुवा श्रम प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976 धारा 4 व 16 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के धारा 374 तथा बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 की धारा 3 एवं 14 के अन्तर्गत थाना खखरेरू व फतेहपुर मे आज प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।
बाल श्रम विरूद्ध जनपद फतेहपुर में भी माह नवम्बर 2022 में भी लगातार सधन अभियान संचालित किया जाता रहेगा ।