फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर अभय सिंह ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र०,जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या- 4894/आ0पू0०रा०-निःशुल्क वितरण/2021,दिनांक 31 दिसम्बर,2022 द्वारा निर्देश दिये गये है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एक रूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।
अतः जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को जनहित में सूचित किया जाता है कि 01 जनवरी,2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 कि०ग्रा० खाद्यान्न (14 कि गेहूं व 21 का चावल तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि०ग्रा० खाद्यान्न (02कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल) की मात्रा सम्बन्धित उचित दर विक्रेता की दुकान पर ई-पॉस मशीन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त होगी ।
उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की मात्रा निःशुल्क प्राप्त होगी । वर्तमान में जनपद में अन्त्योदय श्रेणी के 36789 एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के 462560 कार्ड प्रचलन में हैं । जिनमें कुल 1892024 यूनिटे सम्मिलित है । खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में आने वाले समस्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है ।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को उक्त के सम्बन्ध में 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किये जाने सम्बन्धी एवं वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराने तथा समस्त उचित दर की दुकानों पर साईन बोर्ड,रेट व स्टॉक बोर्ड आदि समस्त आवश्यक सूचनायें दुकान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं । साथ ही यह भी कि सभी उचित दर विक्रेता नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करेगें । किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण पर सतत निगरानी रखी जायेगी । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा ।
