
फतेहपुर । शिक्षक निर्वाचन के मद्देनजर मतदान के एक दिन पूर्व से सभी आबकारी की दूकाने बंद रहेंगी ।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर श्रीमती श्रुति ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन -2023 के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबकारी की समस्त दुकानों को बन्द रखने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 2314/सी०ई०ओ०-2-98/4-2002,30 जनवरी 2022 के परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव आबकारी अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 07 ई-2/तेरह-2023- 38/2014 /आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनॉक 06 जनवरी 2023 के द्वारा मतदान एवं मतगणना दिवसों में आबकारी दुकानों को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व पूर्णतया बन्द रखने के निर्देश दिये गये हैं ।
अतः उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के दृष्टिगत मतदान एवं मतगणना के दिन मद्यनिषेध घोषित किये जाने/लोकशक्ति बनाये रखने तथा स्वतंत्र,निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं श्रुति जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर आदेश देती हूँ कि जनपद फतेहपुर में 30 जनवरी 2023 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर,मॉडल शॉप,भांग की थोक व फुटकर दुकानें एवं एफ० एल०-16/17 की दुकानें 28 जनवरी 2023 को सायं 04: 00 बजे से 30 जनवरी 2023 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेगी ।
उपरोक्त बन्दी के लिये सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।