
फतेहपुर । उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र श्री अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि पीएलईडी जीई निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना संचालित की गयी है । इस योजनान्तर्गत इच्छुक निजी प्रवर्तको द्वारा 10 एकड़ से 10 एकड़ तक की भूमि पर औद्योगिक विकसित करने का प्रस्ताव भूमि के के कागजात एवं आगणन राहित जिला उद्योग प्रोत्साहन विकास केन्द्र फतेहपुर की उपलब्ध करायी जायेगी ।
● चयनित भूमि का भू उपयोग औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु होना चाहिए । प्रवर्तक के द्वारा क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्को के विकास से संबंधित प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जायेगी ।
● निजी प्रवर्तक द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ एक इकाई को खण्ड प्रतिक्रिया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि में से 25 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई के लिए रखा जायेगा ।
● निजी प्रवर्तक द्वारा आद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में रखा जायेगा ।
● इस योजना के अन्तर्गत विकसित किये जा रहे निजी औद्योगिक पार्कों के भूखण्डों की आवंटन संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रख रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा ।
● प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क एक पहुँच मार्ग का सुदृढीकरण राज्य सरकार के द्वारा विद्यमान नीति के अन्तर्गत कराया जायेगा ।
● इस योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ से लेकर 50 एकड़ भूमि पर एमएमएमई पार्क विकसित करने वाले प्रवर्तकों को जिला कलेक्टर रेट पर भूमि के मूल्य का 90 प्रतिशत अथवा औद्योगिक पार्क को विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि से जो भी कम हो एक प्रतिशत व्याज उपलब्ध करायी जायेगी । शेष पूँजी की व्यवस्था निजी प्रर्वतक स्वयं के श्रोतों से अथवा बैंक से ऋण लेकर करनी होगी ।
● औद्योगिक पार्क के आन्तरिक विकास के लागत की गणना अधिकतम रू0 50 लाख प्रति एकड की दर से की जायेगी । इस दर में आवश्यकतानुसार संशोधन उच्चअधिकार प्राप्त समित के द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।
● औद्योगिक पार्क में वांक्षित अवस्थापना सुविधाओं या बाउन्ड्री वाल/फैंसिंग, आन्तरिक मार्ग (कंक्रीट रोड), नाली, कलवर्ट, विद्युत संयोजन,मय ट्रान्सफार्मर, पेयजल सुविधा एवं सीवेज इत्यादि सुविधाओं का विकास मानक के अनुरूप निजी प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा ।
● विभाग द्वारा प्रवर्तक को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि दो समान किश्तों में दी जायेगी पहली किश्त के 75 प्रतिशत धनराशि का उपयोग हो जाने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त कर दी जायेगी ।
● प्रथम तीन वर्षों तक प्रवर्तक को दी गयी धनराशि पर एक प्रतिशत का साधारण व्याज लिया जायेगा । चौथे वर्ष से कारपस फंड से दी गई धनराशि पर 06 प्रतिशत की दर से साधारण वार्षिक व्याज लिया जायेगा ।
● योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी गयी पूँजी को वापस करने की अधिकतम अवधि 60 वर्ष होगी । निर्धारित अवधि में धनराशि वापस न किये जाने की स्थिति में निजी प्रवर्तक द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में बंधक रखी गयी । भूमि राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन हो जाएगी । जिसका राजस्व नियमों के अन्तर्गत विक्रय कर राज्य सरकार बकाया वसूल करेंगी । छः (06) वर्ष के पश्चात ऋण की धनराशि पर 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जायेगा ।
● प्रवर्तक यदि चाहे तो समय से पूर्व भी पूरा शासकीय ऋण वापस कर सकता है । इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
● प्रवर्तक द्वारा जिलाधिकारी प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र सहित परियोजना का विस्तृत आगणन एवं भूमि के स्वामित्व के कागजात संबंधित जिला उद्योग तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में उपलब्ध कराया जायेगा । जिसका जनपद स्तरीय समिति से परीक्षाण होने के उपरान्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अन्तिम अनुमोदन प्रदान किया एवं प्रवर्तक के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा ।
●औद्योगिक पार्क में विकसित भूखण्डों की बिक्री से प्राप्त होने वाली धनराशि एस्क्रो खाते में रखी जायेगी एवं परियोजना के विभिन्न स्टेक होल्डर को उनके द्वारा दिये गये निदेश के अनुरूप वापस को जायेगी ।
● यह एक स्टैंड एलोन योजना होगी । विकासकर्ता को भूमि की खरीद पर लगने वाले स्टाम्प पेपर पर 100 प्रतिशत की छूट एवं लघु एवं उद्यम नीति 2022 में उल्लिखित पर्यावरणीय अनुकूल अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए दी जाने वाली संहायता के अतिरिक्त अन्य कोई आर्थिक सहायता प्रवर्तक को प्रदान नहीं की जायेगी । भूमि की खरीद योजना के क्रियान्वयन प्रारंभ होने के पश्चात की गयी होनी चाहिए ।
● प्रवर्तक/ विकासकर्ता के द्वारा विकसित निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड को क्रय करने अथवा लीज पर लेने पर क्रेता उद्यमी को स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी ।
पीएलईडीजीई के अन्तर्गत निर्मित होने वाले निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सामान्य मानक एवं अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र फतेहपुर में सम्पर्क किया जा सकता है ।