
फतेहपुर । अगले 30 सितंबर तक मत्स्य आखेट व शिकार करना पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया गया है ।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी फतेहपुर श्रीमती श्रुति ने बताया कि शासनादेश संख्या 2238/57- मत्स्य 97 दिनांक 04 जून 1997 एवं शासनादेश संख्या 4514/57/म-97-6-3/97 दिनांक 06 अक्टूबर 1997 में निहित व्यवस्था के अनुसार 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2022 तक जनपद की नदियों, झीलों एवं वृहद जलाशयों में फाई एवं फिगरलिंग मछलियों को पकड़ना, नष्ट करना एवं बेचना तथा प्रजनन अवधि (15 जुलाई से 30 सितम्बर 2023 तक) में मछलियों का शिकार करना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। साथ ही शासनादेश संख्या 1/2019/33/ एक-2-2019-19 (रिट)/ 2018 दिनांक 10 जनवरी 2019 के प्रस्तर घ के उप प्रस्तर-1 में निहित व्यवस्था के अनुसार जनपद की सीमान्तर्गत बहने वाली समस्त नदियों/जल धाराओं में 1 जून से 31 अगस्त 2023 तक की अवधि में मत्स्य आखेट/शिकारमाही,मत्स्य,फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने,नष्ट करने तथा बेचने एवं प्रजनन अवधि में मछली शिकारमाही को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है । प्रतिबन्धों में उल्लंघन की स्थिति में उ०प्र० मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये ।