
पाली : पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 स्पेशल जज सचिन गुप्ता ने एक बड़ा फैसला देते हुए सौतेले पिता को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 15000 का अर्थदंड दिया है जिसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ एक से अधिक बार दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया ।
जुलाई 2022 में सिरियारी थाने में नाबालिग पीड़िता की मां ने मामला दर्ज करवाया था जिसमें बताया कि वह मजदूरी करने के लिए जब घर से बाहर जाती थी तो उसके पति द्वारा उसकी बेटी से दुष्कर्म करता था । वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकियां भी देता था । विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर नाबालिग गर्भवती होने के बाद उसका प्रसव करवाया गया था ।
मिली जानकारी के अनुसार मामला करीब एक साल पुराना है । पहले पति ने सामाजिक स्तर पर तलाक होने पर पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने समाज में ही एक दूसरे युवक से नाता विवाह किया और पहले पति से हुई बेटी को भी साथ ले गई । दोनों पति-पत्नी मजूदरी करते थे । लेकिन आरोपी सौतेले पति की नियत गंदी थी । एक दिन पत्नी के काम पर जाने के बाद आरोपी सौतेले पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को डरा धमाकर उससे रेप किया और इस बारे में किसी को बताने पर उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी ।
उसका पेट देखकर मां को शक हुआ तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई :
ऐसे में मासूम इस बारे में अपनी मां को नहीं बता सकी । इसी का फायदा उठाते हुए आरोपी सौतेले पिता ने लगातार 2-3 महीने में उससे कई बार रेप किया । जिससे वह गर्भवती हो गई । उसका पेट देखकर मां को शक हुआ तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गई । डॉक्टर ने नाबालिग के पेट में 7-8 महीने का गर्भ होने की बात कही । जब पीड़िता की मां ने उससे पूछा तब पूरे मामले का खुलासा हुआ ।