
फतेहपुर । असामायिक वर्षा व ओलावृष्टि से हुई क्षतिपूर्ति हेतु किसान 70 घंटे के अंदर कृषि निदेशक कार्यालय में आवेदन करें ।
यह जानकारी देते हुए राम मिलन सिंह परिहार ने बताया कि 16 एवं 17 अक्टूबर 2022 को हुई आसमयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण जनपद के जिन कृषकों की फसल क्षति हुई है वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अर्न्तगत क्षतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु आपना लिखित आवेदन उपकृषि निदेशक फतेहपुर कार्यालय को उपलब्ध करायें । कृषकों से अपील है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु फसल क्षति का आवेदन फसल क्षति के 72 घण्टे के अन्दर कृषि विभाग के उप कृषि निदेशक फतेहपुर कार्यालय अथवा फसल बीमा हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश के कार्यालय के टोलफ्री नम्बर 18008896868/ 18002005142 में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है ।
फसल बीमा प्राप्त किये जाने हेतु फसल क्षति प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक अभिलेख यथा-प्रार्थना पत्र,आधार,बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिस फसल की क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम किया जा रहा है । उसके बीमा प्रीमियम कटौती की रसीद अथवा बैंक पासबुक की छायाप्रति जहाँ प्रीमियम कटौती का उल्लेख हो प्रार्थना पत्र के साथ उपरोक्त अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है ।
जनपद के कृषकों से अपील है कि असामयिक वर्षा/ओलावृष्टि से प्रभावित कृषक फसल क्षति के 72 घंटे के अन्दर क्षति की सूचना को कृषि विभाग (उप कृषि निदेशक कार्यालय अथवा बीमा कम्पनी (यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंश कं० लि० फतेहपुर) के कार्यालय में आवेदन मय आवश्यक अभिलेखों सहित उपलब्ध करायें ।