
बदायूं । जमीन अधिग्रहण के एक मामले में राज्यपाल को समन देने पर शासन ने सदर तहसील के एसडीएम न्यायिक को निलंबित कर दिया है । बाद में डीएम ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एसडीएम के पेशकार को भी निलंंबित कर दिया । इस मामले में पिछले दिनों प्रमुख सचिव ने डीएम से रिपोर्ट तलब की थी । हालांकि एसडीएम न्यायिक ने प्रकरण में पेशकार की गलती बताई थी और उससे स्पष्टीकरण भी मांगा था ।
एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार की कोर्ट से जमीन अधिग्रहण संबंधी मामले में सात अक्तूबर को राज्यपाल के नाम समन जारी कर उन्हें 18 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था । समन जब 10 अक्तूबर को राजभवन पहुंचा तो राज्यपाल के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने 16 अक्तूबर को डीएम को पत्र भेजा । इसमें कहा गया कि समन संविधान के अनुच्छेद 361 का उल्लंघन है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो ।
यह मामला जब मीडिया की सुर्खियाें में आया तो शासन ने भी इसे गंभीरता से लिया । प्रमुख सचिव ने इस मामले की डीएम से रिपोर्ट तलब की । इधर, एसडीएम न्यायिक विनीत कुमार का कहना था कि वह उस दिन अवकाश पर थे । उन्होंने पेशकार की गलती बताते हुए उससे स्पष्टीकरण भी मांगा था ।
बताते हैं डीएम की रिपोर्ट मिलने के बाद बुधवार को शासन ने एसडीएम न्यायिक को निलंबित कर दिया । डीएम ने बताया कि मामला गंभीर था, लिहाजा शासन स्तर से एसडीएम न्यायिक को निलंबित कर दिया गया है । इसके बाद डीएम ने पेशकार बदन सिंह को भी निलंबित कर दिया ।