फतेहपुर । पेंशनर्स पारिवारिक पेंशन जीवन कालीन अवशेष हेतु निश्चित प्रारुप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराएं ।
यह जानकारी देते हुए वरिष्ठ कोषाधिकारी योगेश कुमार पाण्डेय फतेहपुर,ने बताया कि पेंशन भुगतान के मामलों में यह संज्ञान में आया है कि पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर के परिजन पेंशनर की मृत्यु की सूचना ससमय कोषागार को प्रेषित नही करते है जिससे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को मृत्योपरान्त भी पेंशन का भुगतान होता रहता है । ऐसी दशा में हुए पेंशन के अधिक भुगतान की वसूली में कठिनाई होती है ।
अतः कोषागार के समस्त पेंशनरों को सूचित किया गया है कि पारिवारिक पेंशन /जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजन का विवरण कोषागार फतेहपुर में निश्चित प्रारूप में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जिससे कि यदि पेंशनर की मृत्यु की सूचना ससमय कोषागार को प्राप्त नही होती है और पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण मृतक पेंशनर के पारिवार के किसी भी सदस्य द्वारा न किया जाये । अन्यथा की स्थिति में पेंशन के अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली हेतु कोषागार को यह अधिकार होगा कि जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भांति वसूली की कार्यवाही कर ली जाये पारिवारिक पेंशन /जीवनकालीन हेतु पात्र परिजन ।
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पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर से संबंध,
पत्र व्यवहार का पता,
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