
– किसी भी प्रतिष्ठान में कोई भी हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थ नहीं मिला ।
फतेहपुर । सहायक आयुक्त (खाद्य)- ।। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन जनपद फतेहपुर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-30 (2) (d) के अनुपालन हेतु अधिनियम की धारा-30 (2) (a) में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर (निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थों को छोड़ कर) तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है ।
आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा आज छापेमारी के अन्तर्गत जनपद-फतेहपुर में स्थित 05 खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों यथा- डेरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट ऑयल,नमकीन,रेडी टू ईट सेवरीज व खाद्य तेल के आदि के निर्माण,भण्डारण, वितरण एवं बिक्री का निरीक्षण किया गया तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों की जाच की गयी ।
मौके पर हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित कोई भी खाद्य पदार्थ नही पाये गये । निरीक्षण किये गये प्रतिष्ठानों के०एस० स्टार मॉल, सिविल लाइन बुलट चौराहा, फतेहपुर ।
रिलायन्स प्वाइन्ट स्मार्ट बाजार, सिविल लाइन बुलट चौराहा, फतेहपुर । विशाल मेगा मार्ट, कलक्टरगंज, फतेहपुर ।
सब्बीर लाला बाजार, फतेहपुर ।
सैयद, लाला बाजार, फतेहपुर शामिल हैं ।
टीम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। देवेन्द्र पाल सिंह, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण महेन्द्र कुमार यादव,अरविन्द कुमार सिंह,राम बाबू ,श्रीमती पूजा गुप्ता उपस्थित रही ।