फतेहपुर । जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला भूगर्भ जल प्रबधंन परिषद सी इंदुमती ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू- गर्भ जल (प्रबंधन और विनिमयन) अधिनियम 2019 के क्रम में अधिसूचना संख्या 158/ 76-3-2020/10 जी डब्लू/2014 दिनांक 21 जनवरी, 2020 के प्राप्त निर्देशों के परिपालन में निदेशक,भूगर्भ जल विभाग /सदस्य सचिव,राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आन-लाइन वेब पोर्टल विकसित किया है । जिस के अन्तर्गत वाणिज्यिक, औद्योगिक,अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक संस्था, जिनके द्वारा भूगर्भ जल का उपयोग किया जा रहा है । इसको उक्त के परिपालन हेतु अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है । इसका उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम के अनुसार दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ।
इस अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक,औद्योगिक अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को उक्त भूगर्भ जल पोर्टल में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) / पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना सुनिश्चित करें । किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी विकास से सम्पर्क कर सकते हैं । अन्यथा कि स्थिति में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा ।
