
Fatehpur । जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उप्र जवाहर भवन लखनऊ के पत्र संख्या-697/आ०पू०रा०- निः शुल्क वितरण/2024, दिनाँक 13 फरवरी 2024 द्वारा भारत सरकार द्वारा एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी 2024 से 05 वर्ष हेतु निः शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह फरवरी 2024 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वित्तरण 15 से 28 फरवरी 2024 के माध्यम कराया जाना है ।
अतः जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी जनहित में सूचित किया जाता है कि माह फरवरी 2024 के सापेक्ष 15 से 28 फरवरी 024 तक समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 09 किग्रा गेंहू व 21 किग्रा चावल तथा 05 किग्रा बाजरा (कुल 35 किग्रा खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 1 किग्रा गेहू व 03 किग्रा चावल तथा 1 किग्रा बाजरा (कुल 05 किग्रा खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।
इस तिथि के मध्य आधार ऑथेन्टिक के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले कार्ड धारकों को माह फरवरी 2024 के 28 फरवरी 2024 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगे ।
राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विकेता के स्टॉक की सीमा तक अनुमन्य रहेगी ।
इसके अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की मात्रा निशुल्क प्राप्त होगी ।
खाद्यान्न के निः शुल्क वितरण में आने वाले समस्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जनवरी 2024 से 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर इस सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किये जाने सम्बन्धी एवं वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न निः शुल्क वितरित कराने तथा समस्त उचित दर की दुकानों पर साईन बोर्ड,रेट व स्टॉक बोर्ड आदि समस्त आवश्यक सूचनायें दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
साथ ही यह भी कि सभी उचित दर विकेता नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करेगें । किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण पर सतत निगरानी रखी जायेगी । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा ।