
फतेहपुर । बसे बाडी कोड के अनुरुप न मिलने पर एक लाख रुपये शमन शुल्क देय होगा ।
यह जानकारी देते हुए हायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) ने बताया कि प्रायः यह पाया जाता है कि प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान जनपद में संचालित होने वाली बसें कान्ट्रैक्ट कैरिज ,स्टेज कैरिज,सिटी बस,स्लीपर आदि बस बाडी कोड के अनुरूप नहीं है । जिसके कारण ऐसी बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों का जीवन खतरें में रहता है । इस संदर्भ में शासन द्वारा अनेको बार बसों को बस बाडी कोड के अनुरूप परिवर्तित कर संचालित करने के लिये निर्देश जारी किया जा चुका है अतः ऐसे सभी वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी बसों को बस बाडी कोड के अनुरूप परिवर्तित करा लें तथा जब तक वाहन बस बाडी कोड के अनुरूप नहीं हो जाती है संचालन में न लाये ।
प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान यदि वाहन बस बाडी कोड के अनुसार नहीं पायी जाती है तो न्यूनतम रू० एक लाख का प्रशमन शुल्क दण्ड के रूप में देय होगा तथा कार्यालय द्वारा ऐसी वाहन का स्वस्थता प्रमाण पत्र (फिटनेस) भी जारी नहीं किया जा सकेगा । जिसके लिये वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगें । बस बाडी कोड से संबंधित जानकारी हेतु कार्यालय से सम्पर्क करें ।