
नई दिल्ली : अगस्त का महीना अब जल्द खत्म हो रहा है और सितंबर आने वाला है । सितंबर का महीना शुरू होते ही यानी 1 सितंबर से देश में हवाई यात्रा और बैंकिंग नियमों समेत चार अन्य नियमों में भी बदलाव किया जाएगा । नियमों में इन बदलावों का आपकी जेब पर भी गहरा असर पड़ेगा । ऐसे में आपको इस बात की जानकारी पहले से ही रखनी होगी,ताकि आप जेब पर पड़ने वाले बोझ से पहले से ही परिचित हों । आइए जानते है एक सितंबर से कौन—कौन से नियम बदलने जा रहे है ।
PNB ने घटाई ब्याज दर –
पंजाब नेशनल बैंक 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है । यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अब बैंक की नई ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना होगी । नई ब्याज दर PNB के मौजूदा और नए दोनों बचत खातों पर लागू होगी । अभी PNB में बचत खाते पर ब्याज दर 3 फीसदी सालाना मिल रहा है ।
GST रिटर्न पर नया नियम –
एक सितंबर से कारोबारियों के लिए भी GST रिटर्न के नियम में बदलाव होगा । जिन कारोबारियों ने बीते दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है । वे 1 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पाएंगे ।
जीएसटीएन का कहना है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6),एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा । यह नियम जीएसटीआर-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है । इसलिए कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं । यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए भी जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे ।
PF UAN से आधार लिंकिंग –
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है । पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन 31 मई 2021 थी । जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया था । 31 अगस्त 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे । उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी । ऐसे में कर्मचारियों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित समय से पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करना होगा ।