
छतरपुर/भोपाल : इंदौर में हनी ट्रैप मामले में आरोपी आरती दयाल और अभिषेक को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है । लेकिन भोपाल के मामलों में दोनों ही आरोपी विचाराधीन है । इस कारण से वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे । दोनों ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी । इस पर कोर्ट में सुनवाई हुई ।
मामले में 2 माह पहले श्वेता विजय जैन व श्वेता अश्वनी जैन को जमानत मिली थी लेकिन श्वेता विजय जैन में भोपाल के अंदर मानव तस्करी मामला विचाराधीन होने से वह बाहर नहीं आ पाई,घटना में अभिषेक द्वारा आरती और मोनिका के फर्जी आधार कार्ड बनाने में उसे भी आरोपी बनाया गया था । जेल में बंद सभी महिला आरोपियों सहित अभिषेक को इंदौर केस में जमानत मिल गई है ।