फतेहपुर । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
फतेहपुर अजय सिंह-प्रथम ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा के निर्देशन में आज प्रशासन स्तर के अधिकारियो के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन एवं प्री-ट्रायल के अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत के विश्राम कक्ष में बैठक आहूत की गयी ।
इस बैठक में अनिल कुमार,नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत, अजय सिंह-प्रथम ,अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,डॉ० अविनाश त्रिपाठी,ए.डी.एम.जे.,वीर सिंह सी.ओ. सिटी,समीर कश्यप अधिशाषी अधिकारी,नगरपालिका परिषद फतेहपुर , चन्द्र कृष्ण अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिन्दकी, आशुतोष-द्वितीय,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मो0 साजिद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित रहे ।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत, द्वारा बैठक में उपस्थित समीर कुमार कश्यप अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका फतेहपुर एवं चन्द्र कृष्ण अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बिन्दकी को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने स्तर से जन्म,मृत्यु पंजीयन,गृहकर,जलकर आदि से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशनवादो को अन्य सभी ग्राम पंचायत के अधिशाषी अधिकारियों को यह निर्देश दे की वह अपने क्षेत्र में अधिकाधिक मामलों को चिन्हित करे एवं चिन्हित मामलो में पक्षकारो को नोटिस प्रेषित करें जिससे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वादो का अधिक से अधिक निस्तारण हो सके एवं आम जनमानस को लाभ पहुॅचाया जा सके ।
इसी क्रम में नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत,द्वारा पिछली राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर,गृहकर, श्रम विभाग एवं दूर संचार के प्री ट्रायल केसो के अधिकाधिक निस्तारित किये जाने के लिए सराहना की गयी ।
आप सभी से यह अपेक्षा है कि आप सभी अपने स्तर से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा जलकर, गृहकर वादो से सम्बन्धित प्री ट्रायल केस चिन्हित कर अधिकाधिक प्री-ट्रायल केसो को निस्तारित करे और ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम जनमानस तक पहुॅचाए जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
नोडल अधिकारी/राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा वीर सिंह सीओ सिटी को निर्देशित किया गया कि न्यायालयो से निर्गत सम्मन/नोटिसो का शत प्रतिशत तामीला कराये जाने हेतु समस्त थानाध्यक्षो को अपने स्तर से अधिकाधिक संख्या में पक्षकारो को तामील कराये । जिससे पक्षकारो को अपने वादो के निस्तारण कराये जाने हेतु समय से जानकारी से अवगत हो सके और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त हो सके ।
