
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर से एमबीबीएस सहित स्नातकस्तरीय अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के घोषित परिणाम के आधार पर होने वाले काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया ।
शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि काउंसलिंग के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में होने वाला दाखिला उसके फैसले पर निर्भर करेगा ।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश कालीन पीठ ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने नीट-यूजी में हुई कथित धांधली की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं पर केंद्र व एनटीए को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया ।