
फतेहपुर । दहेज एक सामाजिक बुराई है । इसे मिटाने के लिए लोगों का जागरुक होना जरुरी है । यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र के क्रम में जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों को सूचित करना है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है । जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनायें और अपराध उत्पन्न हुए है तथा भारतीय वैवाहिक संस्कार प्रदूषित हो रहे है । वर्तमान समय में शासन न केवल दहेज प्रथा को मिटाने के लिए बल्कि बालिकाओं की स्थिति के उत्थान के लिए कई कानून (दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961) एवं अन्य योजनाओं द्वारा सुधार लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है । दहेज की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोगों के अन्दर सामाजिक एवं नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना,महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है । दहेज प्रथा न केवल अवैध है बल्कि अनैतिक भी है । इसलिए दहेज प्रथा के बुराइयों के प्रति हम सब नागरिकों को भी जागरूक होना अत्यन्त आवश्यक है । ताकि समाज में दहेज की माँग करने वालों व्यक्तियों को चिन्हित कर दण्डित कराया जा सके । दहेज लेना या देना,दहेज के लिए उकसाना आदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है । जिसके लिए पाँच वर्षों तक के लिए कैद अथवा 15 हजार रूपये या दहेज की रकम जो भी अधिक हो के जुर्माने का प्राविधान है । दहेज से सम्बन्धित किसी भी शिकायत के लिए दहेज प्रतिषेध अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी के मो0 नं0-7518024052 अथवा देवेन्द्र कुमार, पटल सहायक के मो० नं0-9451023002 या टोल फ्री नम्बर 181 या पुलिस सहायता टोल फ्री नम्बर 112 पर कॉल कर सूचना उपलब्ध करायी जा सकती है ।
उक्त अधिनियम की अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, कक्ष संख्या-113 विकास भवन फतेहपुर से सम्पर्क कर सकते है ।