
फतेहपुर । शीत गृहों से 31 अक्टूबर तक आलू की निकाली होगी ।
यह जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी डॉ० रमेश पाठक ने अवगत कराया है कि जनपद संचालित शीतगृहों में भण्डारित आलू उ०प्र० शीतगृह अधिनियम विनियमन-1976 के प्राविधान के अनुसार में शीतगृहों से आलू निकासी 31 अक्टूबर तक कराया जाना है । बाजार में आलू की आवक से ही आलू बाजार भाव नियंत्रित होते है । आज मण्डी भाव के अनुसार आलू थोक मूल्य रू 2203/- प्रति कुंतल व फुटकर भाव 3200/- प्रति कुंतल चल रहा है,कुछ समय उपरान्त अन्य प्रदेशों से आलू की आपूर्ति होने लगेगी । जिससे आलू का मूल्य गिरने की सम्भावना है ।
जनपद के कृषको के हित को दृष्टिगत रखते हुए समस्त शीतगृह स्वामी/ प्रबन्धकों को आलू भण्डारण करने वाले कृषकों से दूरभाष पर व नोटिस के माध्यम से सम्पर्क करते हुए शीतगृह अधिनियम में निर्धारित तिथि से पूर्व समस्त भण्डारित आलू शीतगृह से निकासी कराये जाने के निर्देश दिये गये है । समस्त शीतगृह स्वामी/प्रबन्धकं आलू निकासी हेतु आलू भण्डारण करने वाले कृषकों से सम्पर्क कर अपने स्तर से व्यापक प्रचार प्रसार कर ससमय पूर्ण तथा आलू निकासी कराना सुनिश्चित करें ।