अमौली/फतेहपुर । जनपद के अमौली विकासखंड प्रांगण में न्याय पंचायत स्तर पर गठित शिक्षण संकुल पद से इस्तीफा देने के लिए शिक्षकों ने जम कर नारेबाजी करते हुए हल्ला बोला ।
शासनादेश संख्या 123/68-5-2020 दिनांक 17 मार्च 2020 के क्रम में मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने, प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने एवं गुणवत्ता संवर्द्धन के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के प्रभावित कियान्वयन हेतु प्रदेश न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण संकुल का गठन किया गया था ।
जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी वह सभी शिक्षकगण ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहते है कि शासनादेश में शिक्षण संकुल की चयन प्रक्रिया,दायित्व, कर्तव्य तथा कार्यकाल वर्णित है जिसमें बिंदु 5,2 में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक शिक्षण संकुल का कार्यकाल 1 वर्ष होगा । अगले वर्ष हेतु होना नवीन शिक्षण संकुल का चयन किया जाएगा तथा कोई एक सदस्य अधिकतम 2 वर्ष तक लगातार शिक्षण संकुल का सदस्य हो सकता है । लेकिन प्रत्येक वर्ष उसका चयन पूर्व वर्णित चयन प्रक्रिया के आधार पर ही होगा अगले वर्ष के शिक्षक संतुलित में कम से कम 2 वर्ष नए सदस्यों का होना अनिवार्य है । साथ ही सभी शिक्षक पर खंड शिक्षा अधिकारी कोई अभी अवगत कराना चाहते है कि हम लगातार 4 वर्षों से शिक्षक संकुल के के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने बताया कि पूर्व में हमारे द्वारा शिक्षण संकुल पद के प्रतिस्थापन हेतु कई प्रयास किया जा चुके हैं । किन्तु विभाग और शासन द्वारा इस प्रणाम पर कोई भी ध्यान नहीं थे रहा है । इसलिए उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संकुल एक मत होकर इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं तथा उन्होंने बताया कि इस शिक्षक संतुलित पद से कर मुक्त किया जाए । जो उपस्थित शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा कांटा ।
इस मौके पर शिक्षक योगेंद्र सिंह, विमल शर्मा, रोहित पाल,राजेश उत्तम,शालिनी सिंह,प्रकाश चन्द्र, सौरभ सचान सहित लगभग आधा सैकड़ा शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रही ।
