
फतेहपुर । जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने बतायाकि अध्यक्ष ,डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा 13 अक्टूबर 2024 को दशहरा अवकाश घोषित किया गया और 13 अक्टूबर 2024 को रविवार होने के कारण माननीय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांकित 19 जनवरी 2024 द्वारा उसके स्थान पर 14 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया है किन्तु 14 अक्टूबर 2024 कोई पर्व नहीं है जबकि 11 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी एवं नवमी तिथि एवं नवरात्रि परायण होने के कारण उस दिन आम जनमानस के साथ साथ बार एसोसिएशन के अनेकानेक सदस्यों द्वारा हवन आदि का भी आयोजन किया जाता है । जिससे उक्त दिवस पर अवकाश की आवश्यकता होती है । ऐसी स्थिति में 14 अक्टूबर 2024 का अतिरिक्त अवकाश निरस्त करते हुए उसके स्थान पर 11 अक्टूबर 2024 को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाना सर्वहित में होगा तथा यह भी कथन किया गया है कि 14 अक्टूबर 2024 का घोषित अतिरिक्त अवकाश निरस्त करते हुए 11 अक्टूबर 2024 का अतिरिक्त अवकाश घोषित करने का कष्ट करें ।
स्थानीय अवकाश एवं अतिरिक्त अवकाश के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में प्रशासनिक आदेश संख्या 11/2024 दिनांकित 19 जनवरी 2024 पारित किया गया था । जिसमें दशहरा 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार के एवज में 14 अक्टूबर 2024 का अतिरिक्त अवकाश घोषित किया गया था । डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव व न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु 14 अक्टूबर 2024 के स्थान पर 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को अतिरिक्त अवकाश घोषित किया जाता है । 14 अक्टूबर 2024 को न्यायालय व कार्यालय यथावत कार्य करेंगें ।