फतेहपुर । नरोत्तम कुमार जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त निजी एवं सहकारी उर्वरक ब्रिकी केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि सभी प्रकार के उर्वरकों का विक्रय अनिवार्य रूप से पी०ओ०एस० मशीन से ही करें कृषकों को उनकी जोत के अनुसार तात्कालिक मांग के अनुरूप ही उर्वरक वितरण करें । किसी भी दशा में उर्वरकों की जमाखोरी एवं कालाबाजारी क्षम्य नही होगी । कृषकों को निर्धारित दरों पर ही उर्वरक विक्रय किये जायेंगे । उर्वरकों के साथ अनुचित रूप से किसी कम प्रचलित उर्वरकों की टैगिंग कदापि न की जाये । पी०ओ०एस० मशीन में प्रदर्शित हो रहे स्टाक एवं भौतिक स्टाक में कोई भिन्नता नही होनी चाहिए । उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये अन्यथा की स्थिति में उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराते हुए उर्वरक विक्रय प्राधिकार पत्र निरस्त करने की भी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।