
– पिता के नाम आय प्रमाण पत्र का प्रयोग कर आनलाइन कराएं संसोधन, अन्यथा नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति
फतेहपुर । जिन छात्रों ने छात्रवृत्ति के आवेदन में स्वयं का आय प्रमाण पत्र लगाया है । उसे अमान्य कर दिया गया है । वे अपने पिता का आय प्रमाण पत्र को आनलाइन प्रयोग कर संबोधित करा ले अन्यथा छात्र वृत्ति नहीं मिलेगी ।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी, अवनीश कुमार यादव ने बताया कि जनपद के समस्त महाविद्यालयों, इण्टर कालेजों एवं हाईस्कूल कालेजों के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों ने वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति आवेदन में अपने पिता के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया गया है । ऐसे प्रकरणों में डाटा रिजेक्ट करने तथा पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये थे । चालू वित्तीय वर्ष में भी अधिकांश छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया है । उन आवेदन पत्रों को यह कारण कि छात्र द्वारा अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग है । जिसका टंकण कराते हुये समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है । ऐसे छात्रों को समय सारिणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पत्ति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा । सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से यह सूचित किया जायेगा कि वें सभी पिता के नाम से आय प्रमाण-पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में पिता के नाम का आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग कर आनलाइन आवेदन में संशोधित कर सकते है ।
अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुये सभी शिक्षण संस्थानों के माध्यम से छात्रों को सूचित करने हेतु प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में वर्ष 2024-25 की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी ।