फतेहपुर । जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि प्रमुख सचिव पंचायतीराज उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अनुभाग-3 शासनादेश लखनऊ दिनांक 15 जुलाई 2025 के द्वारा नगर विकास विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम की सृजन/ सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के उपरान्त प्रभावित पंचायतों के वार्ड यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने तथा उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए निर्देश निर्गत किये गये हैं । जनपद में उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास विभाग-1 दिनांक 22.07.2022 के द्वारा नगर पंचायत – खखरेरू,के गठन, नगर विकास विभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 22 जुलाई 2022 के द्वारा नगर पंचायत-धाता के गठन तथा नगर विकास विभाग-1 की अधिसूचना दिनांक 8 अगस्त 2022 के द्वारा नगर पंचायत-खागा के विस्तार से विकास खण्ड-विजयीपुर,धाता एवं ऐराया की प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) के निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करने, उसके निस्तारण और प्रकाशन आदि के लिए शासन से समय सारिणी निर्धारित की गयी है ।
ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना,18 जुलाई 2025 से 28 जुलाई,2025 तक।ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन 23 जुलाई 2025 से 28 जुलाई 2025 तक ।
प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना 29 जुलाई 2025 से 02 अगस्त 2025 तक ।
क्रमांक-3 पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण, 03 अगस्त, 2025 से 05 अगस्त, 2025 तक ।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की अन्तिम सूची का प्रकाशन, 06 अगस्त, 2025 से 10 अगस्त, 2025 तक ।
उपरोक्त शासन द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा ।
अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार नगरीय निकायों के सृजन / सीमा विस्तार के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम पंचायतों,क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डो) की जनसंख्या का अव धारण करते हुए आंशिक परिसीमन से सम्बन्धित प्रस्ताव 25 जुलाई 2025 तक पूर्ण कराते हुए जिला पंचायतराज अधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का परीक्षण कर नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित समय सरिणी के अनुसार जनसंख्या का अवधारण, प्रस्तावित सूची का प्रकाशन, प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त आपत्तियों का निराकरण तथा अन्तिम सूची का प्रकाशन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा सके ।
