फतेहपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक ,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 शालिनी ने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पी०एम०-अजय के घटक ग्रान्ट- इन- एड योजना अन्तर्गत ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु संचालित की गयी है । जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के युवाओं के लिये उद्यमिता विकास के माध्यम से विभिन्न उपयोगी परियोजनाओं की स्थापना समूह/क्लस्टर के माध्यम से चयन करते हुए परियोजना के सफल संचालन हेतु निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण सम्बन्धित परियोजना के अनुसार दिया जायेगा । योजनान्तर्गत प्रति लाभार्थी रू0-50,000/-अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान के रूप में होगा जिसमें लाभार्थी का अंश परियोजना लागत का 05 प्रतिशत होगा तथा शेष बैंक ऋण के रूप में होगा ।
योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से किया जायेगा। अनुसूचित जाति वर्ग के जनपद के स्थाई निवासी जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक पुरुष/महिला जोकि साक्षर हो । जिनके द्वारा निगम द्वारा पूर्व में संचालित योजनाओं में बकायेदार न हो तथा ओटीएस के माध्यम से ऋण की अदायगी न की हो और आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । किन्तु रू0-2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी । उक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी राज्य से अनुमोदित निम्नांकित परियोजाओं यथा बुटीक,ब्यूटी पार्लर, सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्नीशियन, लाजिस्टिक वाहन चालक, कीआस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर, फोटोग्राफर /वीडियोग्राफर, आटो / ई रिक्शा,मुर्गी पालन, डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग,बकरी पालन, मल्टी-स्किल्ड,गृह-उद्योग,02/03 व्हीलर मैकेनिक,आई०टी० सपोर्ट/हार्डवेयर ,फर्नीचर/ बढ़ई कार्य एवं जन सुविधा केन्द्र जैसी परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु निगम के माध्यम से संचालित वेबसाईट पर आवेदन कर सकते हैं तथा योजना के विषय में अधिक जानकारी हेतु विकास भवन स्थित कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम फतेहपुर कक्ष संख्या-116 में सम्पर्क कर सकते हैं ।
