– शिकायतकर्ता उसी ग्राम पंचायत का हो और शिकायत हलफनामे में, आरोप फर्जी व झूठी होने पर उसके खिलाफ होगी कार्यवाही
फतेहपुर । अब ग्राम प्रधानो के खिलाफ शिकायत करना आसान नहीं रहेगा । शिकायत अगर गलत निकली तो शिकायत कर्ता पर होगी उल्टे कार्यवाही । इस आशय का निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश ने सभी जिलाधिकारियों,मुख्य विकास अधिकारियों व जिला पंचायत राज अधिकारियों को जारी पत्र में बताया है कि ग्राम प्रधान की शिकायत वही कर सकता है । जो उसी ग्राम पंचायत का निवसी हो वह शिकायती पत्र एक हलफनामे में हो ।
सभी जिलाधिकारियों को संयुक्त निदेशक एस एन सिंह द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि ग्राम प्रधान की शिकायत करने वाला फर्जी व झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं मे विधिक कार्यवाही की जाए ।
प्रायः देखा गया है कि ग्राम प्रधान के खिलाफ लोग फर्जी व झूठी शिकायत कर ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव को ब्लैक मेल करते है और ग्राम पंचायत के बाहरी लोग भी शिकायत कर प्रधान और सचिव को मानशिक रुप से परेशान करते हैं । जिससे प्रशासन को भी जांच कार्यवाही में अनावश्यक समय जाया करना पड़ता है ।
ऐसे ही मामलों को देखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है । जिसके अनुसार अव शिकायत हलफनामा में देना होगा शिकायतकर्ता को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए । अगर शिकायत जांच मे झूठी और फर्जी निकली तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।
