
फतेहपुर : जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि पी0 ओ0एस0 मशीन के बिना उर्वरक बिक्री करने एवं आवश्यकता से अधिक उर्वरक क्रय करने वालो की जांच हेतु उपजिलाधिकारियो एवं कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम गठित कर माह दिसम्बर-2021 में यूरिया के टॉप -20 बायर्स का सत्यापन कराया गया है ।
उपजिलाधिकारी सदर एवं उप कृषि निदेशक फतेहपुर द्वारा तहसील सदर ,उपजिलाधिकारी खागा एवं भूमि संरक्षण अधिकारी ई0ई0सी0 खागा द्वारा तहसील खागा एवं उपजिलाधिकारी बिन्दकी एवं जिला कृषि अधिकारी फतेहपुर द्वारा तहसील बिन्दकी के यूरिया टॉप बायर्स एवं संबंधित उर्वरक विक्रेताओं की जाँच की गयी है ।
टीमो द्वारा प्रस्तुत सत्यापन आख्या के अनुसार विक्रेता में डीसीएफ अल्लीपुर बहेरा,मे0 डीसीएफ रक्षपालपुर,मे0 श्री कामता ट्रेडर्स भीमपुर,मे0 कुमार खाद भण्डार अमौली द्वारा पीओएस मशीन से नियमित रूप से उर्वरकों की बिक्री न कर एक मुश्त स्टॉक खारिज किया गया तथा कृषको को कैसमेमो /पर्ची नही दी गयी एवं उर्वरको की कालाबाज़ारी के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक यूरिया क्रय की गई है । साथ ही क्रेता जगदीश निवासी ग्राम गौरी औरा द्वारा कालाबाज़ारी के उद्देश्य से आवश्यकता से अधिक यूरिया क्रय की गयी है । ऐसी स्थिति में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 में दिए गए प्राविधानों के उलंघन के आरोप में उपरोक्त विक्रेताओं एवं क्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना सुल्तानपुर घोष,थाना खखरेरू एवं थाना चाँदपुर में एफआईआर दर्ज करायी गयी है । साथ ही प्रत्येक माह टॉप -20 यूरिया के क्रेताओं की जांच उनकी कृषि जोत एवं बोई गई फसलों के आधार पर कराया जा रहा है । तदनुसार संबंधित विक्रेता एवं क्रेता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।
उन्होंने कृषको से अपील की है कि उर्वरक क्रय करते समय आधार कार्ड अवश्य ले जाये तथा पीओएस मशीन से ही उर्वरक क्रय करे एवं पर्ची/कैशमेमो अवश्य प्राप्त कर ले । साथ ही अपनी कृषि जोत एवं बोई गई फसलों के आधार पर ही उर्वरक का क्रय करे तथा नियमानुसार संस्तुत मात्रा के अनुसार उर्वरको का प्रयोग करे ।