– सजा के बिंदु पर पाक्सो कोर्ट जज नीरज श्रीवास्तव का फैसला कल
सुल्तानपुर । किशोरी से छेड़खानी व अश्लील मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने समेत अन्य आरोपो से जुड़े करीब तीन साल पुराने मामले में
स्पेशल जज पाक्सोएक्ट नीरज श्रीवास्तव की अदालत ने बृहस्पतिवार को अपना फैसला सुनाया । अदालत ने आरोपी शादाब खान को मामले में दोषी करार दिया है ।
विशेष लोक अभियोजक रमेशचन्द्र सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय किया है ।
कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी के भाई ने 23 जुलाई साल 2023 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था । वादी के आरोप के मुताबिक उनकी 17 साल की बहन से कुड़वार थाने के स्थानीय बाजार का रहने वाला आरोपी शादाब खान अक्सर छेड़छाड़ करता रहा और उसके मोबाइल व कई ग्रुपो पर अश्लील मैसेज भेज कर उसे परेशान करता रहा ।
मामले में आरोपी के खिलाफ छेड़खानी व पाक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया । विवेचना के दौरान आरोपो की पुष्टी भी हुई और पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट भी पेश किया ।
मामले का ट्रायल स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला । अदालत ने आरोपी शादाब को छेड़खानी व पाक्सो एक्ट सहित अन्य अपराध में दोषी मानते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है । अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए शनिवार का दिन तय किया है ।
