
फतेहपुर । विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में सुकन्या समृद्धि योजना की बैठक सम्पन्न हुई ।
उन्होंने सी0डी0पी0ओ0 को निर्देश दिए कि पंचायत भवनों में कैम्प लगाकर ग्राम प्रधान के सहयोग से आधार/सुकन्या समृद्धि योजना की बालिकाओं की सूची बना ले और डाकघर में खाता खुलवाये ।
उन्होंने ने बताया कि बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिये इस योजना में गरीब एवं समृद्ध लोग भी अपनी बच्ची का खाता खुलवा कर रु0 100 से रु0 10000 प्रतिमाह धनराशि जमा कर सकते है । जिससे बच्ची की शादी व शिक्षा के कार्य मे धनराशि का उपयोग अभिवावक कर सकता है । उन्होंने सी0डी0पी0ओ0 को निर्देश दिये कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलाने का लक्ष्य दिया जाय उसे समय के अंतर्गत डाकघर में खुलवाकर लाभर्थि को लाभान्वित किया जाय । इस योजना में जमा राशि मे 7.6 की ब्याज उपरांत कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ।
अधीक्षक डाकघर श्री अतुल कुमार ने बताया है कि सुकन्या समृद्धि खाता बालिका के जन्म से 10 वर्ष की आयु होने तक बालिका के नाम खोला जाएगा । ये खाता यूनतम रु0 250 राशि से खोला जा सकता है खाता बेटी के माता/पिता अथवा वैधानिक अभिवावक द्वारा खोला जायेगा,(अधिकतम दो बेटियों के नाम पर),खाते में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रु0 50 के गुणांक में न्यूनतम रू0 250 एवं अधिकतम रु0 1.5 लाख तक कि राशि जमा की सुविधा,खाते में राशि 15 वर्ष की अवधि तक जमा की जायेगी । खाते में जमा राशि पर आयकर की धारा 80-सी के तहत आयकर में छूट,खाते में जमा राशि पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि दर से ब्याज देय,खाते को देश भर में किसी भी डाकघर में स्थानांतरित करवाया जा सकता है ।
खाते के 21 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर परिपक्व होगा, बेटी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने या कक्षा 10 उत्तीर्ण होने (जो भी पहले हो) के पश्चात उच्च शिक्षा हेतु खाते में जमा राशि की 50 प्रतिशत राशि की निकासी की सुविधा,खाता परिपक्वता अवधि से पूर्व तथा 5 वर्ष के पूर्ण होने के पश्चात बन्द करने की सुविधा ।
उन्होंने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना में रु0 100 मासिक की दर से 15 वर्ष धनराशि जमा करने के उपरांत 21 वर्ष में रु0 51031,रु0 200 प्रतिमाह की दर से 15 वर्ष में रु0 36000 जमा के बाद 21 वर्ष में रु0 102076,रु0 300 प्रतिमाह की दर से 15 वर्ष में रु0 54000, 21 वर्ष में रु0 153113,रु0 500 प्रतिमाह जमा की दर से 15 वर्ष में रु0 90000,21 वर्ष में 255190,रु0 2000 प्रतिमाह जमा के बाद 15 वर्ष में रु0 360000, 21 वर्ष में रु0 1020744 एवं रु0 10000 प्रतिमाह धनराशि 15 वर्ष में 1800000 धनराशि जमा होने पर 21 वर्ष में रु 5103706 ब्याज सहित लाभार्थियों को भुगतान मिलेगा ।
आवेदन के लिये बेटी के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र,माता/पिता/अभिवावक का आधार कार्ड,पैनकार्ड एवं पासपोर्ट साइज की तीन फोटो के साथ निकटतम डाकघर में खाता खुलवा सकते हैं । किसी भी डाक घर मे नगद व चेक द्वारा प्रीमियम की भुगतान की सुविधा व ऑनलाइन प्रीमियम भी जमा की जा सकती है ।
19 से 55 वर्ष धारा 80 सी0 के अंतर्गत आयकर में छूट प्रदान की जायेगी ।
इस बैठक में सहायक अधीक्षक डाकघर केंद्रीय उपखण्ड,श्री लालता प्रसाद साहू,निरीक्षक डाक,खागा उपखण्ड श्री अनुज शुक्ला,निरीक्षक डाक,बिन्दकी उपखण्ड श्री विष्णु अग्निहोत्री, प्रबंधन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक श्री विनोद कुमार,जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी,जिला सूचना अधिकारी समस्त सी0डी0पी0ओ0 उपस्थित रहे ।