
फतेहपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम -2019 पारित किया गया है । जिसमें व्यवस्था की गयी है । कि किन्नर समुदाय के व्यक्तियों के पहचान प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है । उभयलिंगी पहचान प्रमाण पत्र का लाभ शासन के द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा स्वास्थ्य,शिक्षा,आवास,कल्याणकारी उपाय,आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यक्रमों में उभयलिंगी व्यक्तियों की पहुँच सुनिश्चित कराकर उन्हें की गयी है ।
पहचान प्रमाण पत्र हेतु शासन द्वारा https://transgender.dosje.gov.in पोर्टल बनाया गया । जिस पर उभयलिंगी व्यक्तियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा । आनलाइन आवेदन करने के पश्चात जिला स्तरीय कमेटी द्वारा पहचान प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
अतः जनपद फतेहपुर के समस्त उभयलिंगी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वह अपना पहचान पत्र जारी कराने हेतु https://transgender.dosje.gov.in पर आनलाइन आवेदन करें । जिससे उनके पहचान पत्र निर्गत किये जा सके ।