
फतेहपुर । पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी । जिससे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट- 02,जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- धाता,जनपद- फतेहपुर में पंजीकृत एसटी नं0-226/2014, मु0अ0सं0-141/2014,धारा- 4/5 एक्सप्लोशिव एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्ना नट पुत्र स्व0 लल्लन,नि0-विरसिंहपुर ,थाना- धाता,जनपद- फतेहपुर को उपरोक्त धारा में दोषसिद्ध करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को 03 वर्ष का साधारण कारावास की सजा एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।
उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
पुलिस टीम में निरीक्षक श्री बटेश्वर नाथ दुबे,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल जनपद फतेहपुर ।
उ0नि0 श्री रामप्रकाश तिवारी,उ0नि0 अशोक कुमार त्रिपाठी, मु0आ0 तीर्थ लाल,का0 हंसराज सिंह,म0का0 शिप्रा पाठक ,का0 रोहित राजावत,मॉनीटरिंग सेल जनपद फतेहपुर,पैरोकार मु0आ0 देवीशंकर मिश्रा,थाना- धाता फतेहपुर शामिल रहे ।